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बुधवार, 8 जुलाई 2015

व्यापमं सीबीआई जांच मामला: हाईकोर्ट ने गेंद सुप्रीमकोर्ट के पाले में डाली

 भोपाल। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने व्यावसायिक परीक्षा मंडल यानि व्यापमं मामले में हस्तक्षेप से इंकार कर दिया है। उसने कहा कि मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश मिलने के बाद ही 20 जुलाई को फिर सुनवाई होगी। ज्ञात हो कि प्रदेश सरकार ने व्यापमं घोटाला और मौतों की सीबीआई जांच कराने के लिए हाईकोर्ट में आवेदन दाखिल किया था। 
सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई कल
व्यापमं सीबीआई जांच मामला: हाईकोर्ट ने गेंद सुप्रीमकोर्ट के पाले में ड
 व्यापमं घोटाले की सीबीआई से जांच कराने के लिए दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की तारीख तय कर दी है। सुप्रीम कोर्ट कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह और तीन अन्य व्हिसिल ब्लोअर की सीबीआई जांच की मांग पर 9 जुलाई को सुनवाई करेगा। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के नेता कुमार विश्वास और कुछ वकीलों ने भी व्यापम घोटाले पर सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दाखिल कर रखी हैं। वकीलों की याचिका में मध्य प्रदेश के राज्यपाल राम नरेश यादव को हटाने और उनका बयान दर्ज कराने का आदेश मांगा गया है। इन याचिकाओं पर भी सुप्रीम कोर्ट नौ जुलाई को ही सुनवाई करेगा। कल वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तन्खा ने मुख्य न्यायाधीश एचएल दत्तू की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ के समक्ष दिग्विजय सिंह व तीन व्हिसिलब्लोअर डॉ आनंद राय, आशीष चतुर्वेदी और प्रशांत पांडेय की याचिकाओं का जिक्र किया। पीठ ने सभी मामलों को अन्य याचिकाओं के साथ सुनवाई के लिए लगाने का निर्देश दिए। 

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