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मंगलवार, 11 सितंबर 2012

खनिज वाहनों का कराना होगा आनलाइन रजिस्ट्रेशन



 भोपाल। सिस्टम सुधारने के लिए कलेक्टर- कमिशनर कांफें्रस में मुख्यमंत्री द्वारा अफसरों को दी गई समझाइश का असर आज दूसरे दिन ही नजर आया। सिस्टम में सुधार की पहल करते हुए खनिज
विभाग ने खनिज परिवहन में लगे सभी वाहनों का आनलाइन पंजीयन अनिवार्य कर दिया है। यही नहीं खनिजों की ढुलाई के दौरान पंजीयन संबंधी दस्तावेज के साथ ढुलाई का हिसाब-किताब भी रखना जरूरी होगा। ऐसा नहीं होने पर भारी भरकम जुर्माना अदा करना पड़ सकता है। अधिकृत जानकारी के अनुसार प्रदेश में खनिज परिवहन किये जाने वाले समस्त वाहनों के आॅनलाइन पंजीकरण के संबंध में जो प्रक्रिया अपनाई जाना है, उसमें वाहनों का विभागीय वेबसाइट के माध्यम से आॅनलाइन पंजीयन के लिये आवेदक द्वारा आवेदन किया जायेगा। वाहन पंजीयन के लिये आवेदन के साथ परिवहन विभाग का वैध रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (आर.सी.) को स्केन कर आॅनलाइन अप लोड किया जाना है। इसके बाद आवेदक को कम्प्यूटरीकृत पावती प्राप्त होगी। आवेदक को अभिलेख की मूल-प्रति लेकर संबंधित जिला कार्यालय की खनिज शाखा में उपस्थित होना होगा। खनिज-अधिकारी अभिलेखों के सत्यापन के बाद कम्प्यूटर में ई-खनिज में ही आॅनलाइन अनुमोदन करेंगे। इसके बाद खनि-अधिकारी अथवा आवेदक स्वयं वाहन के पंजीकरण की प्रति आवेदन क्रमांक ई-खनिज में दर्ज कर प्राप्त कर सकेंगे। सामान्यत: जिस जिले से खनिज का परिवहन किया जा रहा है, उसी जिले में पंजीयन किया जाना चाहिये। पंजीयन वाले संबंधित जिले में ही वाहन मालिक को आवश्यक तिमाही विवरण प्रस्तुत करना होगा। ऐसे वाहन जो प्रदेश के परिवहन कार्यालय में पंजीकृत नहीं हैं तथा प्रदेश से खनिज का परिवहन अंतर्राज्यीय-स्तर पर करते हैं, उनके पंजीयन के लिये प्रदेश के निकटतम जिले अथवा उस जिले में जहाँ से खनिज परिवहन किया जाता है, के खनि-कार्यालय में आॅनलाइन पंजीयन के लिये आवेदन करेंगे। पंजीकृत खनिज वाहन परिवहन के प्रत्येक फेरे को संधारित करेंगे। वाहन मालिक द्वारा प्रत्येक तिमाही का विवरण निर्धारित प्रपत्र में तिमाही की समाप्ति के बाद आगामी माह की 10 तारीख तक संबंधित खनि-कार्यालय को आॅनलाइन प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है। साथ ही पंजीकृत वाहन मालिक द्वारा जिन-जिन जिलों से खनिज परिवहन किया गया है, उसका विवरण सभी संबंधित जिला खनि-कार्यालय को आॅनलाइन प्रस्तुत करना होगा।

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